Fastag Rules: 17 फरवरी 2025 से फास्टैग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने टोल भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये बदलाव वाहन मालिकों के लिए विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इनकी अवहेलना करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।
समय सीमा और भुगतान नियम
नए नियमों के अनुसार, फास्टैग ट्रांजैक्शन के लिए विशेष समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि किसी फास्टैग को टोल प्लाजा पहुंचने से 60 मिनट पहले ब्लैकलिस्ट किया गया है या बैलेंस की कमी के कारण निष्क्रिय कर दिया गया है, तो ट्रांजैक्शन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, स्कैनिंग के 10 मिनट बाद तक भी यदि फास्टैग निष्क्रिय रहता है, तो भुगतान अस्वीकृत हो जाएगा।
श्रेणीकरण और निगरानी
फास्टैग खातों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – व्हाइटलिस्टेड (सक्रिय) और ब्लैकलिस्टेड (निष्क्रिय)। फास्टैग को निष्क्रिय करने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अपर्याप्त बैलेंस, लंबित केवाईसी या वाहन पंजीकरण में त्रुटि। वाहन मालिकों को इन स्थितियों की नियमित निगरानी करनी होगी।
जुर्माने से बचने के उपाय
वाहन मालिक जुर्माने से बचने के लिए कुछ सावधानियां बरत सकते हैं। टोल प्लाजा पहुंचने से पहले फास्टैग खाते में पर्याप्त राशि सुनिश्चित करें। यदि स्कैनिंग के 10 मिनट के भीतर फास्टैग को रिचार्ज किया जाता है, तो सामान्य टोल शुल्क ही देना होगा। नियमित रूप से केवाईसी अपडेट करें और लंबी यात्रा से पहले फास्टैग की स्थिति जांच लें।
महत्वपूर्ण सावधानियां
वाहन मालिकों को फास्टैग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, केवाईसी को समय पर अपडेट करें, और वाहन पंजीकरण विवरण सही रखें। इन सावधानियों से न केवल समय की बचत होगी बल्कि अतिरिक्त शुल्क से भी बचा जा सकेगा।
विशेष सूचना
यह जानकारी सामान्य मार्गदर्शन के लिए है। नियम और दिशा-निर्देश समय-समय पर बदल सकते हैं। कृपया नवीनतम जानकारी के लिए एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट या अपने फास्टैग जारीकर्ता बैंक से संपर्क करें। सभी वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें और अपने फास्टैग को सक्रिय स्थिति में रखें।